यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले शासकीय कर्मचारियों पर गरियाबंद पुलिस ने किया दुगनी चालानी कार्यवाही।

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शासकीय कर्मचारियों के साथ-साथ यातायात नियमों का पालन नही करने वालों पर विगत 05 दिनों में 244 प्रकरणों में कुल 01 लाख 29 हजार 03 सौ रूपेय का चालानी कार्यवाही किया गया है।

गरियाबंद-– गरियाबंद पुलिस अधीक्षक निखिल राखेचा के द्वारा जिले में यातायात नियमों का आवश्यक रूप पालन कराये जाने के पहल शुरू किया गया था। जिसकी सुरूवात शासकीय कर्मचारियों को यातायात नियमों का शतप्रतिशत पालन कराने की दिशा में शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध सामान्य चालानी राशि के अतिरिक्त मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 210 बी के तहत दुगनी राशि का चालान किये जाने के संबंध में आवश्यक समझाईस के उपरांत यातायात नियमों का पालन नही करने वाले के विरूद्ध कार्यवाही कि के निर्देश दिया गया था। इस पहल के तहत विगत 05 दिनों मे यातायात पुलिस एवं समस्त थानों के द्वारा (दिनांक 28.07.2025 से 01.08.2025 तक) यातायात निमों का उल्लंघन करने वाले कुल 244 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही किया गया है। उक्त 197 प्ररकणो में 102800 रूपये चालानी राशि मौके पर अर्थदंड किया गया है। जबकि 09 प्रकरणों में ऑल लाईन (POS मशीन) चालन के माध्यम से 24000 रूपये का ऑनलाईन चालान किया गया है साथ ही 43 प्रकरणों में वाहन चालको के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के विभीन्न धाराओं के तहत प्रकरण तैयार कर कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय में इस्तगाशा पेश किया गया है। समझाईस उपरांत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 04 शासकीय कर्मचारियों के विरूद्ध बिना हेलमेट के तहत 2500 रूपये का चालान किया गया है।

विगत 05 दिनों में मोटर व्हीकल एक्ट के विभीन्न धाराओं जिसमें बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, दो पहिया वाहनों में तीन सवारी, माल वाहक वाहनों में यात्रि परिवहन, खतरनाक ढ़ंग से वाहन चालन आदि नियमों के तहत चालानी कार्यवाही किया गया है। यातायात नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चलाकों के विरूद्ध लगातार इसी प्रकार का कार्यवाही जारी रहेगा। आम नागरिको से अपिल यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाये। अपने वाहन में सायरन, हुटर, या लाल, पीली, नीली, सफेद बहुरंगीय रंग के लाईटों का इस्तेमाल न करें। न ही अपने वाहन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन कर वाहन चलाये। यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाते पाये जाने पर मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत कडी कार्यवाही किया जावेगा। वही सभी विभाग के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध धारा 210 बी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत दुगना चालानी राशी से चालान किया जाना लगातार जारी रहेगा।

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