बीआरसी पद के लिए व्याख्याता अपात्र है तो छुरा ब्लाक में व्याख्याता कैसे बना बीआरसी ?

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राज्य परियोजना कार्यालय का आदेश को किया गया दरकिनार ।

छुरा  – राज्य परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर ने अपने आदेश क्रमांक 2306/2016-17 दिनांक 15/3/17 में समस्त कलेक्टर , एवं पदेन मिशन संचालक को जारी आदेश के कंडिका( 1) में लेख किया गया है कि बीआरपी व्याख्याता/व्याख्याता पंचायत संवर्ग को न बनाया जाए। बीआरसी पद के लिए पात्र प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक या उच्च श्रेणी शिक्षक ही जिसे खंण्ड स्रोत समन्वयक पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

इसी तरह बिलासपुर में व्याख्याताओं को बीआरसी पद के लिए पात्र नहीं माना गया ओर साक्षात्कार से बाहर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों विकास खण्ड में नियमानुसार बीआरसी पद पर नियुक्ति हुआ है लेकिन गरियाबंद जिला के छुरा विकास खण्ड में बीआरसी पद पर फिगेश्वर विकास खण्ड के परसदा कला हाईस्कूल के व्याख्याता को छुरा बीआरसी पद नियुक्ति किया गया है, आखिर नियमविरुद्ध बीआरसी पद पर हरीष कुमार देवांगन व्याख्याता की नियुक्ति आदेश जारी करने वाले अधिकारी की क्या मजबूरी रहा होगा जिसने शासन-प्रशासन के आदेश को नजर अंदाज किया । छुरा ब्लाक में एक भी योग्य पात्र शिक्षक नहीं है जिसे बीआरसी बनाया जा सकता है।अपात्र हरीश देवांगन को बीआरसी बनाने के पीछे या तो राजनीतिक स्तर से अधिकारी को दबाव या लेन-देन पर ही बीआरसी बनाया गया होगा ? छुरा ब्लाक के अपात्र बीआरसी हरीष देवांगन के कार्यकाल की जांच एवं तत्काल पद से हटाकर उनके मूल पदस्थापना शाला में भेजने के लिए मुख्यमंत्री , राज्यपाल, कलेक्टर, मिशन संचालक को शासन के आदेश की प्रति के साथ मांग पत्र देने के लिए प्रतिनिधि मंडल रायपुर पहुंच कर मुलाकात करेंगे ।

डीपीसी गरियाबंद शिवेश शुक्ला :— इस संबंध में कोई शिकायत नहीं आया है, शिकायत आने पर आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य परियोजना को पत्र लिखा जायेगा ।

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