गरियाबंद पुलिस द्वारा जंगली बिल्ली के खाल के साथ 02 आरोपी को किया गया गिरफ्तार।
*कार्यवाही – थाना पाण्डुका।*
*विवरणः-* गरियाबंद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को गांजा, हीरा, वन्य जीव की अवैध परिवहन एवं बिक्री पर रोक लगाने के कड़े निर्देश दिये गये थे। जिसके परिपालन में समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रांतर्गत मुखबीर एवं थाना पेट्रोलिंग को सक्रिय किया गया था। इसी क्रम में थाना पाण्डुका को मुखबीर सूचना मिला कि ग्राम टोईयामुडा मोड एनएच 130 सी, मेन रोड के पास दो व्यक्ति थैले में जंगली जानवर का खाल रखकर बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश करते मोड के पास बने चबूतरा में बैठे है। कि सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा अपनी टीम तैयार कर मुखबीर द्वारा बताये स्थान ग्राम टोईयामुडा मोड एनएच 130 सी, मेन रोड के पास पहूंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किये दो व्यक्ति मोड के पास बने चबूतरा में संदिग्ध अवस्था में दोनों बैठे थे और दोनों के बीच में एक पुरानी इस्तेमाली रंगीन चटकदार कपडेनुमा थैला रखे थे जिसका नाम पता पूछने पर अपना-अपना नाम 1. राकेश सौरा पिता पीलाराम सौरा उम्र 35 साल निवासी लखौली थाना आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) 2. राकेश कुमार सौरा पिता अमिताभ सौरा उम्र 22 वर्ष निवासी लखौली थाना आरंग जिला रायपुर (छ.ग.) संदेहियों की तलाशी कराने लेने के दौरान उनके कब्जे से एक पुरानी इस्तेमाली रंगीन चटकदार कपडेनुमा थैला था।
जिसके अंदर एक वन्य प्राणी का खाल जैसा मिला। पुलिस टीम द्वारा संदेहियों से वन्य प्राणी का खाल कब्जे में रखने एवं खरीदी बिक्री करने के संबंध में पुछे जाने पर कोई वैध दस्तावेज नहीं होना बताया गया। दोनो आरोपियों के कब्जे से जंगली बिल्ली के खाल को जप्त कर आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए, अपराध धारा 9, 2, 39,44,51,52 वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
*गिरफ्तार आरोपीः-*
01. राकेश सौरा पिता पीलाराम सौरा उम्र 35 साल निवासी लखौली थाना आरंग जिला रायपुर (छ.ग.)।
02. राकेश कुमार सौरा पिता अमिताभ सौरा उम्र 22 वर्ष निवासी लखौली थाना आरंग जिला रायपुर (छ.ग.)
